इंश्योरेंस पालिसी के नाम पर दो गुनी राशि दिलाने का लालच देकर काल कर 65 फर्जी बैंक खातों में धोखाधडी पूर्वक रूपये डलवाने वाला सरगना राज्य सायबर सेल, इन्दौर की गिरफ्त में।
1. इंश्योरेंस कम्पनियों से डेटा लेकर अधिक लाभ दिलाने का झांसा देता था, आरोपी।
2. आरोपी द्वारा पकडाने के डर से फर्जी बैंक खातों में डलवाता था, रूपये।
3. आरोपी के अन्य तीन साथी पहले ही हो चुके है, गिरफ्तार।
4. पकडाने के डर से फोन व मोबाइल नम्बर तोडकर फेंक देते है, आरोपी।
5. आरोपी द्वारा फर्जी बैंक खातो में रूपये डलवाने के लिये खाता धारक को देता था, कमीशन।
6. आरोपियों के द्वारा बंद इंश्योरेंस पालिसी में दो गुनी राशि दिलाने का लालच देकर डलवाता थे, रूपये।
7. आरोपी है, दिल्ली का रहने वाला।
8. फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराने के लिये देता था, धोखाधडी से प्राप्त रकम का 25 प्रतिशत कमीशन।
9. धोखाधडी के रूपये मिलने के बाद बाट लेते थे, अपने साथियों के साथ।
10. आरोपी वर्ष 2017 से कर रहा है, बीमा पालिसी दिलाने का काम।
11. पिछले तीन महिनों में टीम को मिली लगातार चौथी सफलता अब तक चार अपराधों में 10 आरोपियों को किया है, गिरफ्तार।
12. आरोपी के द्वारा धोखाधडी से प्राप्त रूपये बाइक खरीदने व अन्य में किये खर्च।
विशेष पुलिस महानिदेशक राज्य सायबर पुलिस श्री राजेन्द्र कुमार एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री मिलिन्द कानस्कर द्वारा अपराधों के तत्काल निकाल करने के संबंध में हाल ही दिये गये निर्देशों के पालन में की गई कार्यवाही में राज्य सायबर सेल इन्दौर पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह के द्वारा बताया गया कि फरियादी हरिकृष्ण शुक्ला पिता स्व0श्री रामशंकर शुक्ला निवासी- 28-29, सी सेवा सरदार नगर पलासिया, इन्दौर की शिकायत की जाच पर से अपराध क्रमांक 144/19 धारा 419, 420,467, 468, 471, 120बी एवं 66डी आइटी एक्ट का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
पुर्व मे फरियादी के बैंक अकाउण्ट से ट्रांसफर हुए रूपयों की तकनीकी जाच एवं सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा दिल्ली जाकर पतारसी की गइ थी जिसमे गिरोह के तीन मुख्य आरोपी फर्जी नाम पते से जनकपुरी, दिल्ली में चला रहे थे, लोन दिलाने के नाम पर टेलीकालिंग का आफिस जहा से टीम द्वारा लगातार 07 दिनों से दिल्ली में रहकर आरोपियों के आफिस के बाहर लगातार रेकी कर उनकी दिनचर्या व उनके बार में गोपनीय जानकारी प्राप्त कर उनके आफिस में दबीश देकर पकडकर इन्दौर लाया गया था। जहा प्रारम्भिक पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम 1. वरूण कुमार पिता श्रीचन्द्र किशोर सिंह उर्फ अभिषेक सिंह उर्फ अभिषेक मिश्रा उर्फ सूरजराय उर्फ इन्दरसिह 2. जितेन्द्र शर्मा उर्फ रोनक साहू पिता श्री राकेश शर्मा 3. सुमित कुमार उर्फ दीपक भारती को गिरफ्तार किया गया था। जिन्होंने पूछताछ में बताया था कि फरियादी को उसकी बंद पडी इंश्योरेंस पालिसी को चालू करने व राशि को दोगुना करने का लालच देकर बृजमोहन निवासी दिल्ली ने अपने साथियों के साथ मिलकर फरियादी को काल कर हमारे फर्जी बैंक खातों में रूपये डलवाये गये थे।
आरोपी बृजमोहन की तस्दीक पतारसी हेतु एक टीम गठित कर जिसमें निरीक्षक अम्बरीशमिश्रा, प्र0आर0 रामप्रकाश बाजपेई एवं आर0 रमेश भिडे को दिल्ली रवाना किया गया। टीम द्वारा दिल्ली में रहकर आरोपी की लगातार रेकी कर उनकी दिनचर्या व उनके बारे में गोपनीय जानकारी प्राप्त कर दबीश देकर आरोपी बृज मोहन को पकडकर इन्दौर लाया गया।
आरोपी द्वारा पूछताछ में बताया कि वर्ष 2017 से अलग-अलग इंश्योरंस कम्पनियों/हैल्थ एवं वाहन बीमा कम्पनी काम किया है, एवं इसी फिल्ड में रहकर इस प्रकार के फरियादियों का डेटा प्राप्त कर उनको अपने साथियों के साथ मिलकर अलग-अलग फर्जी नामों से फर्जी नाम पते से ली गई सीमों के माध्यम से काल कर अपने अन्य अकाउण्ट उपलब्ध करवाने वाले साथियों के साथ मिलकर धोखाधडी का शिकार बनाते है। इसी प्रकार इन्दौर निवासी फरियादी हरिकृष्ण शुक्ला के साथ धोखाधडी की है।
आरोपी द्वारा पूछताछ में बताया गया कि धोखाधडी से प्राप्त रूपये से गल्र्सफ्रेण्ड को घुमाने फिराने एवं दोपहिया वाहन खरीदने में खर्च कर दिये है, जिसकी तस्दीक की जायेंगी।
उक्त प्रकरण का खुलासा व जाच में सहयोग करने में निरीक्षक अम्बरीश मिश्रा, प्र0आर0 रामप्रकाश बाजपेई, एवं आर0 रमेश भिडे एवं उप निरीक्षक अम्बाराम बारूड, उप निरीक्षक आशुतोष मिठास, उप निरीक्षक जितेन्द्र चैहान, आर0 विशाल महाजन, गजेन्द्रसिंह राठौर, आशीष शुक्ला, विक्रान्त तिवारी, राकेश बामनिया दिनेश सौराष्ठ की सराहनीय भूमिका रही।
आरोपी का नाम पताः-ब्रिज मोहन पिता श्री रमेशचन्द्र उम्र- 32 साल निवासी- आर0जेड0ए0- 278, प्लाट नम्बर 67, निलाल विहार नागलोई वेस्ट दिल्ली।