एम पी आनलाईन कियोस्क सेंटर के पोर्टल पर पेन कार्ड आधार कार्ड का दुरूपयोग करके मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के मुद्रा लोन की सबसिडी के रूपयों का गबन करने वाले आरोपीगण राज्य सायबर सेल, इन्दौर की गिरफ्त में।
1. आवेदक को सबसिडी वाला लोन दिलाने का झांसा देकर प्राप्त किये थे, पहचान पत्र एवं दस्तावेज।
2. आवेदक के प्राप्त पहचान पत्र एवं दस्तावेज से फर्जी रेंट एग्रीमेंट व व्यवसायिक लायसेंस बनाकर करते थे सबसिडी का गबन।
3. सबसिडी वाले लोन प्राप्त करने के लिये फर्जी कोटेशन व इनवाइस बनाकर आॅनलाइन अपलोड कर देते थे, आरोपी।
4. उपरोक्त फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कियोस्क संेटर से खुद भरते थे लोन फाइल।
5. आरोपी गणों सबसिडी की राशि को छोडकर शेष राशि लोन चुकता होने के लिये पुनः कर देते थे बैंक में जमा।
6. कोटेशन व इनवाइस बिल देने के लिये आरोपी गण बनाते थे फर्जी फर्मे
7. लोन की राशि लेने के लिये खुलवाते थे, दूसरी बैंकों में फर्जी फर्म के नाम पर करन्ट खाता।
8. इस तरह के लोन आवेदन के लिये मदद कर रहे है, कियोस्क संचालक।
9. फर्जी फर्मो के नाम से फर्जी गुमास्ता/व्यवसायिक लायसेंस बनाने में मदद कर रहे है, नगर निगम के दलाल।
10. बैंक अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध पायी जाने से उनके विरूध्द भी की जायेगी वैधानिक कार्यवाही।
11. बिना किसी व्यवसायिक वजूद के शासन की बेरोजगारों को दी जा रही सबसिडी वाली मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का हो रहा धडल्ले से दुरूपयोग।
12. आरोपी गणों द्वारा फर्जी दस्तावेजों को तैयार करने में किया जा रहा है, तकनीकी संसाधनों का दुरूपयोग।
विशेष पुलिस महानिदेशक राज्य सायबर पुलिस श्री राजेन्द्र कुमार एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री मिलिन्द कानस्कर द्वारा आर्थिक अपराधों में तकनीक के दुरूपयोग के तत्काल निकाल करने के संबंध में हाल ही दिये गये निर्देशों के पालन में की गई कार्यवाही में राज्य सायबर सेल इन्दौर पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह के द्वारा बताया गया कि फरियादी शैलेन्द्र शर्मा पिता श्री राजेन्द्र शर्मा निवासी- 2716, ई- सेक्टर, सुदामा नगर, इन्दौर के द्वारा आवेदक के दस्तावेजों का दुरूप्योग कर बैंक में खाता खुलवाकर फर्जी तरीके से लोन प्राप्त करने के संबंध में शिकायत की गई थी। शिकायत की जाॅच पर से अपराध क्रमांक 47/2020 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406, 409, 201 भादवि एवं 66सी, 66डी आइटी एक्ट का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। जिसकी विवेचन हेतु एक टीम निरीक्षक अम्बरीश मिश्रा, प्र0आर0 रामप्रकाश बाजपेई एवं आर0 रमेश भिडे की गठित की गई।
दौराने विवेचना फरियादी के द्वारा दिये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर उसके बैंक अकाउण्ट की जानकारी प्राप्त कर एवं उस पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आवेदक के नाम से आरो चिल्ड वाटर का सामान खरीदने के लिये सात लाख रूपये का सबसिडी वाला मुद्रा लोन पाया गया। जिसमें संलग्न दस्तावेजों की जाॅच करने पर पाया गया कि आवेदक के नाम से स्कीम नम्बर 71 दस्तूर गार्डन के पीछे शैलेन्द्र चिल्ड वाटर के नाम से फर्जी रेन्ट एग्रीमेंट तैयार कर व आवेदक के नाम का वाॅटर का प्लान्ट का नगर निगम से व्यवसायिक लायसंेस बनवाकर आवेदक के बैंक खाते में सबसिडी वाला सात लाख रूपये का मुद्रा लोन प्राप्त किया गया है। जिसकी उच्च तकनीकी जाॅच एवं सूक्ष्म विश्लेषण की जाकर पतारसी की गई, तो पता चला कि आरोपी गणो द्वारा आवेदक के दस्तावेज व फोटो प्राप्त कर उसके बाद उन दस्तावेजों के आधार पर फर्जी रेन्ट एग्रीमेंट तैयार कर व आवेदक के नाम का चिल्ड वाटर आरो प्लान्ट का नगर निगम से व्यवसायिक लायसेंस बनवाकर एमपी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर आवेदक के नाम से लोन आवेदन भर कर उसको डी0आई0सी0 को अग्रेषित करवाया गया। डी0आई0सी0 से अग्रेषित होने के बाद लोन के फाइल आवेदक के खोले गये बैंक खाते की ब्रांच में आ गई। जहाॅ लोन आॅफिसर से मिलकर आवेदक के नाम से आरो चिल्ड वाटर के सामान का फर्जी कोटेशन अवतार स्पेयर सेंटर के नाम से दिया गया। उसके बाद आरोपी गणो द्वारा आवेदक के खाते में अपने बैंक खाते से पाॅच लाख रूपये का ट्रांसफर कर आवेदक के नाम से एफ0डी0 करवायी गयी, उसके बाद जब लोन की सात लाख रूपये की राशि संबंधित बैंक में आवेदक के लोन एकाउण्ट में आ गयी तो आरोपी गणों द्वारा अवतार स्पेयर सेंटर का इनवाइस जमा कर बैंक से अवतार स्पेयर सेंटर के नाम का सात लाख रूपये का डी0डी0 प्राप्त कर लिया गया। डी0डी0 प्राप्त करने के बाद आरोपी गणों द्वारा अपने परिचित विशाल डांगी के करन्ट बैंक खाते जो कि अवतार स्पेयर सेंटर के नाम से ही खुलवाया गया था, में जमा करवाकर विशाल डांगी से नगद सात लाख रूपये प्राप्त कर लिये गये। बाद में करायी गयी एफ0डी0 से तेरह महिनों में लोन की राशि आरोपी गणों द्वारा चुका दी गयी। उसके बाद बचे हुए सबसिडी के दो लाख रूपये आरोपी गणों द्वारा सबसिडी की राशि आपस में बराबर-बराबर बाट लिये गये। आरोपी गणों द्वारा सेकडों की संख्या में कराये गये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सबसिडी वाले मुद्रा लोनों की राज्य सायबर सेल, इन्दौर के द्वारा जाॅच की जा रही है।
आरोपी गण का नाम पताः–
1. पिन्टू कजरे पिता श्री गौरीशंकर कजरे निवासी- 34, के0ए0 स्कीम नम्बर 71, गुमास्ता नगर नियर पावर हाउस, इन्दौर (म0प्र0)
2. सोनू पवार पिता स्व0 श्री मुन्नालाल पवार निवासी- 328, प्रजापत नगर, फुटी कोठी, टोनी मेमोरियल स्कूल के पास, इन्दौर (म0प्र0)
3. महेश दुबे पिता श्री सुरेश दुबे निवासी- 56/3, माली मोहल्ला, एम0ओ0जी0 लाइन, इन्दौर (म0प्र0)