*राम जन्मभूमि पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर जेल*
राजगढ/जीरापुर । न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जीरापुर जिला राजगढ ने थाना जीरापुर के अपराध क्रमांक 335/2020 धारा 153ए, 295ए, 505 भादवि में सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पंहुचाने वाली पोस्ट करने वाले आरोपी फैयाज उर्फ फैजू ताई पिता इद्रीस ताई निवासी माताजी मोहल्ला जीरापुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
अभियोजन कहानी का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना जीरापुर में रिपेार्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 06.08.2020 को फैय्याज ने फेसबुक पर राम जन्म भूमि के संबंध में एक आपत्तिजनक, धार्मिक भावनाओं को ठेस पंहुचाने व दो समुदाय के लोगों में वर्ग संघर्ष कराने हेतु पोस्ट किया है। जिससे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पंहुची है।
अभियुक्त फैयाज ने न्यायालय को अपना जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी। राज्य की ओर से एडीपीओ श्री रविन्द्र पनिका ने पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत कर आरोपी को जमानत पर रिहा न किये जाने का निवेदन किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों और अभियोजन कहानी से सहमत होते हुए अभियुक्त फैयाज का जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेज दिया है।