साइबर क्राइम की शिकायत के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, ऑनलाइन दर्ज हो सकेगी शिकायत.
राजधानी दिल्ली में बढ़ते साइबर अपराध को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने एक नई वेबसाइट शुरू की है। इस वेबसाइट www.cybercelldelhi.in पर जाकर लोग अपने साथ हुए साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जिससे लोगो का थानों तक जाने का काम आसान हो गया। पुलिस आयुक्तों का मानना है कि,लोगो को इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है ।खासतौर से बच्चों और महिलाओं को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है, जिनके ऐसे अपराध का शिकार होने की संभावना अधिक रहती है।ऑनलाइन ही इसकी शिकायत दर्ज हो सकेगी।जिस पर पुलिस को कार्यवाही करनी होंगी। यहां तक की गुमनाम शिकायतों को गंभीरता से लेना होगा। एडीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in शुरू किया है। इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति अश्लील ढंग से पेश करने वाली सामग्री,अश्लीलता(पोर्नोग्राफी) के प्रसार अश्लील यौन सामग्री और ऑनलाइन यौन दुर्व्यहार सहित अन्य साइबर अपराधों के बारे में शिकायत दर्ज करा सकते है। साथ ही इसमें नागरिक बाल अश्लीलता और बाल लैंगिक दुर्व्यवहार सामग्री या बलात्कार,और सामूहिक बलात्कार से जुड़े योन मामलो की गुमनामी शिकायत भी कर सकते है। जो कि वहाँ से सम्बंधित राज्यो में भेज दिए जाएंगे।जिसके बाद संबंधित राज्य के संबंधित जनपद की पुलिस इस पर कार्यवाही करेंगी।इसी के आधार पर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकेगा।उधर,पुलिस के इस पोर्टल से लोगो को बड़ी राहत मिलेगी ।खासकर महिलाओं के लिए यह पोर्टल बेहद खास है। महिलाएं के साथ हो रहे साइबर अपराध को लेकर गुमनाम शिकायते भी कर सकेगी।इससे उनकी पहचान भी उजागर नही होगी।
पुलिस अधीक्षक (शहर) श्लोक कुमार सिंह के मुताबिक नई व्यवस्था के तहत अब विभिन्न जिलों में अलग से साइबर थाना खोलने की आवश्यकता नहीं रह गई है। दरअसल यह सारा काम एनसीआरपी के जरिए ही हो जाएंगे।
नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के लिए सबसे पहले:-
cybercrime.gov.in वेबसाइट ओपन करें। वेबसाइट खुलने के बाद Report anonymously पर क्लिक करें। कैटेगरी ऑफ क्राइम को सिलेक्ट करने के बाद सस्पेक्ट (जिस पर संदेह) के नाम, घटना की डिटेल, सस्पेक्ट के खिलाफ एविडेंस अपलोड करें और शिकायत सबमिट कर दें।
यह बरतें सावधानी :
इंटरनेट इस्तेमाल करते समय अपनी निजी जानकारी किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ साझा न करें।
अनजान लोगों से इंटरनेट पर बातचीत या ई-मेल का आदान-प्रदान न करें।
इंटरनेट पर कोई भी तस्वीर डालने से परहेज करें। कोई इसका दुरुपयोग भी कर सकता है।
अपना किसी भी प्रकार का पासवर्ड कभी किसी से साझा न करें।
अंजान लोगों के ई-मेल का जवाब न दें। ई-मेल के माध्यम से प्रलोभन दिए जाते हैं।
साइबर क्राइम से बचने के लिए जागरूक रहना जरूरी : शकील अंजुम – साइबर सुरक्षा सलाहकार
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