धर्मराज परमार/राजगढ़ :
सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता पर आपत्ति जनक टिप्पणी करने को लेकर थाने पहुचे कांग्रेसी, होगा मामला दर्ज
राजगढ़।सोशल मीडिया पर कॉंग्रेस नेता पर आपत्ति जनक पोस्ट डालने को लेकर कांग्रेसियों ने राजगढ़ थाने में की शिकायत। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आता जा रहा है राजनीतिक दलों के नेता एक दुसरो पर तंज कसना शुरू होता नजर आ रहा है वही सोशल मीडिया भी महत्वपूर्ण है मगर सोशल मीडिया में तक राजनीतिक दलों के समर्थक भी अपने पोस्ट के माध्यम से समर्थन व विरोध प्रकट कर रहे है ।ऐसा ही मामला राजगढ़ थाना अंतर्गत कांग्रेसियों ने थाना पहुच फेसबुक पर कांग्रेसी नेता के ऊपर पोस्ट की जिस पर व्यक्तियों द्वारा कांग्रेसी नेता के ऊपर आपत्ति जनक पोस्ट डालने को लेकर शिकायत आवेदन थाना में दिया है। अब इस पोस्ट पर को आपत्ति जनक पोस्ट को राजनीति रूप दिया जा रहा है। इस मामले की शिकायत सायबर क्राइम के अंतर्गत आता है हालांकि शिकायत के बाद मामला दर्ज होना तय है।
आवेदन देने वालो में कांग्रेस के अश्विन सोनी , अरविंद सोनी , बबलू दुबे , प्रवीण नामदेव , अक्षत दुबे , विशाल खिची , आशीष सतालकर , कुशाग्र ,राज आदि मौजूद रहे
हालकि राजगढ़ थाना प्रभारी ने चर्चा में बताया की शिकायत आवेदन आया है मगर मामला ब्यवारा थाना का है इसलिए आवेदन ब्यवारा पहुचाया गया है कार्यवाही ब्यवारा थाना अंतर्गत की जावेगी।
इनका कहना
बढ़ते सयबर क्राइम में सजकता नही होने से लोगो ऐसे मामले का शिकार हो रहे है । ऐसे मामले में सूचना सायबर कानून आईटी एक्ट की धारा 67 ओर आईपीसी की धारा 354 के तहत भी मामला दर्ज हो सकता है जिसमे सजा व जुर्माना दोनो का प्रवधान हो सकता है।
शकील अंजुम – साइबर कानून सलाहकार
भारतीय दंड संहिता के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए उस पर हमला या जोर जबरदस्ती करता है, तो उस पर आईपीसी की धारा 354 लगाई जाती है. जिसके तहत आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है.
इनका कहना
शिकायत आवेदन आया है मगर मामला अन्य थाना का होने के वजह से कार्यवाही सम्बंधित थाने में होगी।
जेडी राय, टीआई राजगढ़
जय हो