इंडिया बुल्स के नाम पर केनोपी लगाकर आनलाइन आधार कार्ङ एवं पैन कार्ङ से किश्त लोन से लोन दिलाने के नाम पर धोखाधङी करने वाला राज्य सायबर सेल इंदौर की गिरफ्त में।
1. आरोपी आधार कार्ङ एवं पेन कार्ङ लेकर लोन दिलाने के नाम से करता था धोखाधङी। 2. आरोपी बार-बार अपनी लोकेशन बदलता रहता था । 3. आरोपी द्वारा फरियादी के मोबाईल से इंडियन पोस्ट पेमेण्ट बैंक एप के माध्यम से खाता खुलवाकर अपना नंबर अपङेट करवाता था।
4. आरोपी करता था, छोटे लोन दिलाने के नाम पर धोखाधडी।
5. इंडिया बुल्स की केनोपी लगाकर इन्दौर में चैराहे-चैराहे पर खडा रहता था आरोपी।
6. धोखाधङी करने के लिए करता था कई सिमों का प्रयोग।
7. घटना में प्रयुक्त सिम व मोबाईल फोन जप्त ।
पुलिस अधीक्षक राज्य सायबर सेल इंदौर श्री जितेन्द्र सिंह ने बताया कि विगत दिनों विशेष पुलिस महानिदेशक श्री राजेन्द्र कुमार एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री मिलिंद कानिस्कर द्वारा फायनेंशल फ्राङ संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण बाबद निर्देशित किया गया था इसी तारतम्य में दिनांक 07/03/2020 को फरियादी जीवन पटेल पिता रमेश पटेल निवासी गारीपिपलिया बिचौली मर्दाना इंदौर ने एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके साथ इंङिया बुल्स से लोन दिलाने के नाम पर उसके कागजात लेकर उसके नाम से धोखाधङीपूर्वक 3000 रुपये का फर्जी लोन उसके नाम से पोस्ट आफिस में खाता खुलवाकर उसमें अज्ञात व्यक्ति का मोबाईल नंबर रजिस्टर कराया जाकर उसके खाते से धोखाधङीपूर्वक 3000 रुपये निकाले जाने के संबंध में शिकायत दर्ज करवायी गई थी ।
शिकायत जांच पर से राज्य सायबर सेल झोन इंदौर द्वारा अपराध क्रमांक 93/2020 धारा 419, 420 भादवि एवं 66सी, 66डी आइटी एक्ट का पंजीबध्द किया गया जिसकी विवेचना निरीक्षक अम्बरीश मिश्रा हमराह प्र0आर0 रामपाल, आर0 विक्रांत तिवारी को दी गई । तकनीकी जानकारी के विश्लेषण के आधार पर संदिग्ध मोबाईल नंबर एवं खाताधारक सुरेशचंद्र पिता अमरसिंह निवासी 398 बिजलपुर इंदौर से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि वह अपनी मोटर सायकिल पर इंडिया बुल्स की केनोपी लगाकर लोगों को छोटे लोन दिलाने के नाम पर धोखाधडी करता था, उसने लोन दिलवाने के नाम पर जीवन पटेल नाम के व्यक्ति से पैन कार्ङ, आधार कार्ङ और उसकी फोटो लेकर जीवन पटेल का आनलाइन इंडियन पोस्ट पेमेण्ट बैंक एप के माध्यम से खाता खुलवाया था, उस खाते में आरोपी ने अपना मोबाइल नम्बर डाल दिया था, फिर आरोपी ने किश्त लोन नामक कम्पनी में जीवन पटेल के पैन कार्ङ एवं आधार कार्ङ से 4000/- रुपये के लोन के लिये आनलाइन अप्लाय किया था, जिसमें तीन हजार रूपये का लोन किश्त कम्पनी द्वारा जीवन पटेल को मंजूर किया गया, जो किश्त कम्पनी द्वारा जीवन पटेल के इंडिया पोस्ट पेमेण्ट बैंक के खाते में दिया गया, जिसे आरोपी ने धोखाधडी पूर्वक उस खाते में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर के माध्यम से पेटीएम बैंक में आनलाइन ट्रांसफर कर लिया था। आरोपी ने यह भी बताया कि वह इस प्रकार लगभग आधा दर्जन लोगों के साथ धोखाधङी कर चुका है।
आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर आरोपी के कब्जे से अलग-अलग मोबाईल नंबरों की सिम, मोबाईल, पैन कार्ङ, आधार कार्ङ जप्त कर आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया गया ।
उक्त प्रकरण का खुलासा करने में निरीक्षक अंबरीश प्र0आर0 रामपाल, रामप्रकाश बाजपेयी, एवं आर0 विक्रांत तिवारी, रमेश भिङे, विशाल महाजन, गजेन्द्र सिंह राठौङ, विजय बडोदकर, महावीर परिहार एवं आर0चालक दिनेश सौराष्टीय की सराहनीय भूमिका रही।