कैसे दर्ज करे साइबर क्राइम के खिलाफ मामला
1. सबसे पहले अपने शहर के साइबर क्राइम सेल में एक लिखित कंपलेंट रजिस्टर करे । आईटी एक्ट के अनुसार साइबर क्राइम ग्लोबल जुराडिकेशन के अन्तर्गत आता है । इसका अर्थ यह है कि साइबर क्राइम के खिलाफ कंपलेंट किसी भी शहर इस साइबर सेल में दर्ज कर सकते है , यह अनिवार्य नहीं है कि जिस शहर यह अपराध हुआ है उस शहर में ही दर्ज हो ।
2. शिकायत दर्ज करते समय अपना नाम , कॉन्टेक्ट डिटेल्स और मेल करने के लिए एड्रेस देना होता है । शिकायत साइबर सेल के मुखिया ( हैड ) के नाम से लिखी जाती है ।
3. यदि आप ऑनलाइन शोषण के शिकार हुए है तो एक कानूनी पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर की जाती है । साथ ही आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखने अनिवार्य होते है । यह डॉक्यूमेंट्स साइबर क्राइम के तरीके पर निर्भर करता है ।
4. साइबर एफआईआर दर्ज करना : यदि आप देश के किसी भी साइबर सेल को नहीं जानते तो आप नजदीकी पुलिस थाने में एक एफआईआर भी दर्ज करा सकते है । यदि आपकी शिकायत वहां दर्ज ना हो तो शहर के कमिशनर या न्यायाधीश से संपर्क करे ।
5. साइबर क्राइम कि शिकायत इंडियन पैनल कोड के अन्तर्गत आती है । सेक्शन 154 के अन्तर्गत हर पुलिस अधिकारी है लिए फिर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है ।
6. अधिकतर क्राइम को इंडियन पैनल कोड के अन्तर्गत दर्ज किए जाते है वे कंगनिज़बल ऑफेंस कहलाते है । कोग्निज़बल अपराध के अन्तर्गत पुलिस बिना अरेस्ट वारंट के बिना भी अरेस्ट कर सकते है ।
सोशल मीडिया साइबर क्राइम के खिलाफ शिकायत दर्ज करना
1. जिस प्लेटफ्रोम पर अपराध हुआ है उस पर साइबर कंपलेंट दर्ज कर सकते है । सभी कदम ऊपर जैसे ही है ।
2. ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज करना बहुत आसान होता है । ऐसे कोई भी अपराध को शुरुवाती तौर पर ही दर्ज कर देना चाहिए । साइबर सेल के लिए फिर यह आसन होता है कि वह इस तरह की हरकते जल्द से जल्द ब्लॉक कर सकते है और आपकी निजी जानकारी को सुरक्षित कर देते है ।
3. फेसबुक , ट्विटर , इंस्टाग्राम , यूट्यूब और स्नैपचैट पर एक बहुत ही साफ तरीका होता है इस प्रकार के अपराधों से बचने के लिए ।
एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना
वर्तमान में , ग्रह मंत्रालय साइबर क्राइम के एक ऑनलाइन पोर्टल को दर्ज करने की तैयारी में है । जिससे सामान्य जन पुलिस थाने ना जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है। हालांकि , क्राइम क्राइम सेल , दिल्ली पुलिस व इंदौर ने इन शिकायतों के लिए ऑनलाईन पोर्टल निकाल दिए है । निम्नलिखत कुछ पोर्टल इनके द्वारा प्रदान किए गए है ।
1. http://www.cybercelldelhi.in/
2.http://www.indorepolice.org/cyber-crime.php
3. https://cybercrime.gov.in/
साइबर क्राइम के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज
यह थोड़ा संकोचनिय हो जाता है जब आप इस प्रकार के साइबर क्राइम का शिकार होते है या उनके प्रियजन । इस समय सबसे ज्यादा कठिन हो जाता है इस प्रकार के अपराध के लिए दस्तावेज जुटाना । ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि साइबर क्राइम शिकायत दर्ज कराने के लिए कोनसे दस्तावेज अनिवार्य है ।
ईमेल द्वारा शिकायत दर्ज करना
1. जुर्म के खिलाफ एक लिखित कंपलेंट दर्ज करना
2. सपेक्टेड अपराधी द्वारा किए गए अपराध की कॉपी
3. ईमेल का पूरा हैडर
4. सस्पेक्ट की जुर्म कि एक हार्ड और सॉफ्ट कॉपी
5. सॉफ्ट कॉपी सीडी – आर ही दे
सोशल मीडिया द्वारा किए गए अपराध के लिए शिकायत ऐसे दर्ज करे
1. अपराधी के प्रोफ़ाइल और जुर्म कि कॉपी या स्क्रीनशॉट्स
2. एक यूआरएल का स्क्रीनशॉट
3. जुर्म कि हार्ड और सॉफ्ट कॉपी
4. सॉफ्ट कॉपी सीडी – आर ही दे
पिछले दशक से इंटेनेट के ज्यादा प्रयोग के कारण ही साइबर क्राइम बढ़ रहे है । किसी भी साइबर क्राइम विक्टिम के लिए शिकायत दर्ज करना थोड़ा मुश्किल होता है । मुख्यत यह समझ पाना के पुलिस थाने में एफआईआर कैसे दर्ज कराएं ।
बेहद ज्ञानवर्धक।
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