नौकरी से निकाले जाने के कारण मालिक के खाते से रूपये उडाने वाल कर्मचारी राज्य सायबर सेल, इन्दौर की गिरफ्त में।
1. काम करने के दौरान आरोपी करता था अपने मालिक के खाते का संचालन, नौकरी से निकाने जाने के कारण निकाले मालिक के खाते से रूपये ।
2. आरोपी को मोबाईल के माध्यम से आनलाइन लेन देन करने का है पूर्ण ज्ञान ।
3. मालिक को शंका ना हो इसलिये आरोपी ने स्वयं के खाते में रूपये न ट्रांसफर करते हुये दोस्त के खाते में करने रूपये जमा ।
4. आरोपी ने गुगल पे के माध्यम से मालिक के खाते से करीब 42 हजार रूपये किये ट्रांसफर ।
5. आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल, सिम एवं पास बुक जप्त किये गये।
6. आरोपी अपने मालिक के साथ ही करता था सब्जी बेचने का काम ।
विशेष पुलिस महानिदेशक राज्य सायबर पुलिस श्री राजेन्द्र कुमार एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री मिलिन्द कानस्कर द्वारा आर्थिक अपराधों में तकनीक के दुरूपयोग के तत्काल निकाल करने के संबंध में हाल ही दिये गये निर्देशों के पालन में की गई कार्यवाही में राज्य सायबर सेल इन्दौर पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह के द्वारा बताया गया कि दिंनाक 14-11-2018 को आवेदक रवि कुशवाह पिता थानसिंह कुशवाह निवासी बी151 शीतल नगर इंदौर ने राज्य सायबर पुलिस झोनल कार्यालय इन्दौर में लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया। जिसका शिकायत क्रमाक 447/2018 है। जिसमें आवेदक के युनियन बैक के खाते से दिनांक 06-11-8 से 13/11/18 के बीच आवेदक की बिना अनुमति के अज्ञात व्यकित के द्वारा कुल 41539 रूपये धोखाधडी पुर्वक आनलाईन ट्रासफर कर लिये गये। शिकायत की जॉच पर से अपराध क्रमांक 199/2019 धारा 66सी,66डी आइटी एक्ट एवं 420 भादवि का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। जिसकी विवेचना हेतु एक टीम जिसमें निरीक्षक अम्बरीश मिश्रा हमराह उनि जितेन्द्र चौहान, आर0 विशाल की गठित की गई।
दौराने विवेचना एनपीसीआई से प्राप्त जानकारी में संदिग्ध बैंक खाता नम्बर, मोबाइल नम्बर की सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। जिसमें आरोपी सुनिल पिता द्वावरका कुशवाह उम्र 29 साल निवासी म0नं0 बी166 लाहीया कालोनी, कबीट खेडी इंदौर के द्वारा उक्त कृत्य करना पाया गया। आरोपी को पुलिस बल की मदद से राज्य सायबर सेल कार्यालय इन्दौर में लाकर पूछताछ करने पर बताया गया कि वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक रवि कुषवाह जिसकी चैईथराम मंडी इंदौर में सब्जी की दुकान है उसके यहा काम करता था जिसका युनियन बैंक में खाता था जिसमें वह अपने सब्जी व्यवसाय का पैसा जमा करता था रवि के उक्त युनियन बैंक के खाते में पैसे निकाल जमा करने का काम भी करता था उक्त खाते में रवि ने मेरा मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करवाया था जिस पर खाते से संबंधित ओटीपी व एसएमएस आते थे मैं ही रवि के उक्त खाते में लेन देन करता था। वर्ष 2018 में मैने अपना स्वयं का काम करने लगा तो जिसके कारण रवि ने मुझे अपने यहा से नौकरी से निकाल दिया था जिसके कारण मैने रंजीषवष एवं धोखाधडी पूर्वक उसके युनियन बैंक खाते से युपीआई के माध्यम से कुल 41539 रूपये ट्रांसफर कर लिये थे । उक्त रूपये आरोपी ने अपने निजी काम में खर्च होना बताया ।
उक्त प्रकरण की विवेचना में निरीक्षक अम्बरीश मिश्रा, उनि जितेन्द्र चौहान, उनि संजय चौधरी, उनि विनोद राठौर, उनि गोपाल अजनार, आर0 विशाल महाजन, आर0 महावीर, म0आर0 विनिता त्रिपाठी, आर0 गजेन्द्रसिंह राठौर, आर0 विजय बडोदकर, आर0 राकेश आर0 चालक दिनेश सौराष्ठ की सराहनीय भूमिका रही।
आरोपियां का नाम पताः- सुनिल पिता द्वावरका कुशवाह उम्र 29 साल निवासी म0नं0 बी166 लाहीया कालोनी, कबीट खेडी इंदौर